PM Svanidhi : प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना कोविड-19 महामारी के दौरान एक ऐसी जीवन रेखा साबित हुई है, जिसने लाखों शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को न केवल संकट से उबरने में मदद की, बल्कि उनके व्यवसायों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भी मार्ग प्रशस्त किया। इस योजना के तहत अब तक 94.31 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 13,422 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित किए जा चुके हैं, जो इस योजना की सफलता का प्रमाण है।
योजना का उद्देश्य
पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपने छोटे-छोटे व्यवसायों को पुनर्जीवित कर सकें और उन्हें मजबूत बना सकें। कोविड-19 महामारी ने इन वेंडर्स की आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया था, जिससे उन्हें अपने व्यवसायों को चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इस योजना के माध्यम से सरकार ने इन वेंडर्स को एक सहारा प्रदान किया, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपनी आजीविका को पुनर्स्थापित कर सकें।
योजना की विशेषताएं
पीएम स्वनिधि (PM Svanidhi) योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं:
- ऋण राशि: योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण बिना किसी संपार्श्विक के दिया जाता है, जिससे वेंडर्स को बैंकों में संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
- ब्याज सब्सिडी: समय पर ऋण का पुनर्भुगतान करने वाले वेंडर्स को 7% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिससे उनकी ऋण भार कम होता है।
- डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन: योजना के तहत डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए, वेंडर्स को डिजिटल लेनदेन करने पर 100 रुपये तक की मासिक नकद वापसी की जाती है।
- चरणबद्ध ऋण: योजना के तहत वेंडर्स को चरणबद्ध रूप से ऋण दिया जाता है। पहले चरण में 10,000 रुपये, दूसरे चरण में 20,000 रुपये और तीसरे चरण में 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। यह व्यवस्था वेंडर्स को अपने व्यवसाय को धीरे-धीरे बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है।
पात्रता मानदंड
पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
- आवेदक एक शहरी स्ट्रीट वेंडर होना चाहिए।
- आवेदक ने 24 मार्च, 2020 से पहले कम से कम एक वर्ष से व्यवसाय किया हो।
- आवेदक के पास एक वैध पहचान पत्र होना चाहिए।
पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन कैसे करें
पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदक को पीएम स्वनिधि पोर्टल पर जाकर अपना नाम सर्वे सूची में देखना होगा और अपना सर्वे संदर्भ संख्या (एसआरएन) नोट करना होगा। इसके बाद आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- सर्वे सूची में अपना नाम खोजें:
- सबसे पहले, आपको पीएम स्वनिधि पोर्टल (https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/) पर जाना होगा।
- यहां आपको “सर्वे सूची” विकल्प मिलेगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करके आप अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जैसे कि अपना नाम, राज्य, शहर आदि।
- यदि आप सर्वे सूची में पाए जाते हैं, तो आपको अपना “सर्वे संदर्भ संख्या” (एसआरएन) मिलेगा।
- ऑनलाइन आवेदन करें:
- एसआरएन प्राप्त करने के बाद, आपको पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदन पत्र में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, व्यवसाय संबंधी जानकारी और अन्य आवश्यक विवरण भरने होंगे।
- दस्तावेज अपलोड करें:
- आवेदन पत्र भरने के बाद, आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इन दस्तावेजों में शामिल हो सकते हैं:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- व्यवसाय का प्रमाण (जैसे कि लाइसेंस, दुकान का किराया रसीद आदि)
- बैंक खाता विवरण
- आवेदन जमा करें:
- सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आपको अपना आवेदन जमा करना होगा।
- ऋण स्वीकृति:
- आपका आवेदन संबंधित अधिकारियों द्वारा जांचा जाएगा।
- यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपको आपके बैंक खाते में ऋण राशि प्राप्त हो जाएगी।
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु:
- आवेदन करने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि आप सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
- यदि आपके आवेदन में कोई त्रुटि है, तो उसे ठीक करने के लिए आपको संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना होगा।
नोट:
- आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज अलग-अलग राज्यों और शहरों में थोड़े भिन्न हो सकते हैं।
- अधिक जानकारी के लिए, आप पीएम स्वनिधि पोर्टल पर जा सकते हैं या अपने स्थानीय नगर निगम/नगर पालिका कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
पीएम स्वनिधि योजना ने लाखों स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगियां बदल दी हैं। कई वेंडर्स ने इस योजना के तहत मिले ऋण का उपयोग अपने व्यवसायों को विस्तार देने, नई मशीनरी खरीदने और अपने व्यवसायों को आधुनिक बनाने के लिए किया है। इससे न केवल उनके व्यवसायों में वृद्धि हुई है, बल्कि उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है।
राज्यों को उनके आकार के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है – बड़े राज्य, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य, और छोटे राज्य/संघ शासित प्रदेश। प्रत्येक राज्य के लिए वितरण का एक निर्धारित लक्ष्य होता है, और उनके प्रदर्शन को मापा जाता है और तदनुसार रैंक किया जाता है। मध्य प्रदेश को इस वर्ष पीएम स्वनिधि योजना के तहत ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य’ के रूप में मान्यता दी गई है, जबकि असम को ‘इनोवेशन और सर्वश्रेष्ठ प्रथा पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया है।
पीएम स्वनिधि (PM Svanidhi) योजना एक सराहनीय पहल है, जिसने शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। इस योजना ने न केवल वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उम्मीद है कि इस योजना के तहत और अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिलेगा और वे अपने व्यवसायों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकेंगे।
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